बस्तर में खनिज माफिया पर बड़ी कार्रवाई: अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त, पुलिस अभिरक्षा में सौंपे गए

बस्तर में खनिज माफिया पर बड़ी कार्रवाई: अवैध परिवहन करते 6 वाहन जब्त, पुलिस अभिरक्षा में सौंपे गए

बस्तर जिले के मांदर, रायकोट और कोड़ेनार क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन के आरोप में जब्त किए गए 6 वाहन - टिप्पर, हाईवा और अन्य गाड़ियां खनिज विभाग के परिसर में खड़ी
बस्तर जिला खनिज विभाग द्वारा मांदर, रायकोट और कोड़ेनार क्षेत्र में औचक निरीक्षण के दौरान अवैध रूप से रेत और चूनापत्थर का परिवहन करते पकड़े गए 6 वाहन। सभी वाहनों को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया। इनमें तीन गाड़ियां मांदर से (रेत), एक हाईवा रायकोट से (चूनापत्थर) और दो टिप्पर कोड़ेनार से (रेत) शामिल हैं।
जगदलपुर, 27 मई 2026। कलेक्टर आकाश छिकारा एवं एसपी शलभ कुमार सिन्हा के कड़े निर्देशों के तहत बस्तर जिले में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है। इसी कड़ी में 27 मई को जिला खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में खनिज जांच दल ने बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

तीन संवेदनशील क्षेत्रों में छापेमारी, 6 वाहन पकड़े गए

खनिज जांच दल ने मांदर, रायकोट और कोड़ेनार जैसे संवेदनशील इलाकों में औचक निरीक्षण करते हुए अवैध रूप से गौण खनिज का परिवहन कर रहे छह वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा। बिना वैध परिवहन पास (रॉयल्टी पर्ची) के खनिजों का परिवहन करते पाए जाने पर इन सभी वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

खनिज से लदे सभी वाहनों को तुरंत जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इस छापेमारी के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों से रेत और चूनापत्थर का अवैध कारोबार उजागर हुआ है।

मांदर, रायकोट और कोड़ेनार में कहां क्या मिला?

खनिज विभाग द्वारा जारी विवरण के अनुसार:

  • मांदर क्षेत्र - रेत का अवैध परिवहन करते हुए तीन गाड़ियां पकड़ी गईं।
  • रायकोट क्षेत्र - हाईवा को अवैध रूप से चूनापत्थर ले जाते हुए जब्त किया गया।
  • कोड़ेनार क्षेत्र - रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए दो टिप्पर खनिज सहित अपनी अभिरक्षा में लिए गए।

कानूनी कार्रवाई: खनिज अधिनियम के तहत होगी सजा

प्रशासन ने इस मामले में संलिप्त सभी वाहन मालिकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा ने स्पष्ट किया है कि इन सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 और खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कड़ी दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खनिज अधिकारी ने पूर्व में दी गई चेतावनियों को दोहराते हुए कहा कि बिना वैध पास के खनिजों का परिवहन करना एक गंभीर और दण्डनीय अपराध है। यदि भविष्य में इन्हीं परिवहनकर्ताओं द्वारा दोबारा ऐसा कृत्य किया गया, तो और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।

खनिज माफियाओं में हड़कंप, अभियान जारी रहेगा

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज संपदा की चोरी रोकने और अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए खनिज विभाग द्वारा यह आकस्मिक जांच अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, जिससे क्षेत्र के खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।


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basant dahiya

मेरा नाम बसंत दहिया है। मैं लगभग 20 वर्षों से प्रिंट मीडिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। इसी बीच मैंने बस्तर जिला व राजधानी रायपुर के प्रमुख समाचार पत्रों में अपनी सेवा देकर लोकहित एवं देशहित में कार्य किया है। वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत मैंने अपना स्वयं का न्यूज पोर्टल- समग्रविश्व अप्रेल 2024 से शुरू किया है जो जनहित एवं समाज कल्याण में सक्रिय है। इसमें आप सहयोगी बनें और मेरे न्यूज पोर्टल को सपोर्ट करें। "जय हिन्द, जय भारत"

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