दंतेवाड़ा: महिला से छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा; पीड़ित को धमकाने के दूसरे मामले में पिता भेजा गया जेल
बचेली पुलिस ने मानसिक रूप से कमजोर पीड़िता के साथ घुसकर छेड़खानी करने के प्रयास के मामले में आरोपी अनुप बघेल समेत दो लोगों को किया गिरफ्तार
ब्रम्हा सोनानी, बचेली
बचेली पुलिस ने एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ छेड़खानी और उस परिवार को धमकाने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मुख्य आरोपी अनुप बघेल (31 वर्ष) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है, जबकि उसके पिता झालू राम बघेल (58 वर्ष) को धमकी देने के आरोप में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जेल भेजा गया है।
मामला 30 दिसंबर, 2025 का है, जब पीड़िता की ननद (बहन) ने बचेली थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उसने बताया कि पुराना मार्केट, बचेली निवासी अनुप बघेल ने उनके घर में घुसकर उसकी मानसिक रूप से कमजोर बहन के साथ जबरदस्ती छेड़खानी की। जैसे ही शिकायतकर्ता वहां पहुंची, आरोपी अनुप बघेल मौके से फरार हो गया।
इस गंभीर शिकायत पर बचेली पुलिस ने तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया और मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक गौरव राय को दी। पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार बर्मन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कपिल चंद्रा किरन्दुल के मार्गदर्शन में आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई।
जब पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी, तभी पता चला कि आरोपी अनुप बघेल और उसके पिता झालू राम बघेल ने पीड़ित पक्ष को रिपोर्ट वापस लेने के लिए धमकाया है। इस नए अपराध पर पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई:
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए। अनुप बघेल पर छेड़खानी के मामले (धारा 74, 76, 332(C) बीएनएस) के साथ-साथ धमकी देने (धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस) का भी मामला दर्ज हुआ। झालू राम बघेल पर केवल धमकी देने (धारा 296, 351(3) बीएनएस) का मामला दर्ज किया गया।
मंगलवार को अनुप बघेल को विधिवत गिरफ्तार कर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट, बचेली के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल दंतेवाड़ा भेज दिया गया। वहीं, झालू राम बघेल के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे भी जिला जेल भेजा गया है।
इस कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम के सदस्य हैं:
निरीक्षक मधुनाथ ध्रुव
उप निरीक्षक राम कुमार जैन
सहायक उपनिरीक्षक ज्योति बंजारे
आरक्षक डमरूधर कश्यप
यह मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता को दर्शाता है, जहां न केवल मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बल्कि पीड़ित परिवार को धमकाने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कदम उठाए गए।
