बस्तर में खाद-बीज बिक्री में अनियमितता पर कार्रवाई: 7 केंद्रों की बिक्री प्रतिबंधित, 3 को नोटिस
जगदलपुर। बस्तर जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और नियमों के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देश पर कृषि विभाग की गुण नियंत्रण उड़नदस्ता टीम ने 06 अप्रैल को जिलेभर में औचक निरीक्षण किया।10 केंद्रों में से 7 पर लगा प्रतिबंध
टीम ने कुल 10 प्रमुख खाद विक्रय केंद्रों की जाँच की। रिकॉर्ड में विसंगति और विक्रय नियमों की अनदेखी के चलते 7 केंद्रों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित कर दी गई। प्रतिबंधित केंद्रों में शामिल हैं:
बकावण्ड विकासखंड: जितेन्द्र पानीग्राही कृषि केन्द्र (उलनार)
जगदलपुर: शिवाय कृषि केन्द्र, सेठिया कृषि केन्द्र
बस्तर विकासखंड: दीवान कृषि केन्द्र (लामकेर)
सालेमेटा: बघेल ट्रेडर्स, बघेल कृषि ट्रेडिंग
लोहण्डीगुड़ा: रिन्टू कृषि केन्द्र
तीन केंद्रों को कारण बताओ नोटिस
कार्रवाई के दूसरे चरण में, प्रशासन ने लामकेर स्थित कुंवर और शंकर कृषि केन्द्र तथा तारापुर के दक्ष कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
किसानों के हितों की रक्षा प्राथमिकता – अधिकारी
कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि खाद की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा:
"भविष्य में भी इसी तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।"
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