प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चालने के बाद जुर्माना न भरने वाला ड्राइवर गया जेल
जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के गायत्री नगर के पास यातायात पुलिस ने 27 जुलाई को वाहनों की जांच के लिए तैनात थी। इस बीच प्रतिबंधित क्षेत्र में एक ट्रक चालक को वाहन चलाते देख यातायात कर्मियों ने रोका गया। जांच के दौरान यातायात अमले ने पाया कि ट्रक चालक के पास आवश्यक मूल दस्तावेज भी नहीं है। ऐसे में विभाग के अफसरों ने ट्रक चालक के विरूद्ध कार्रवाई करते सीजेएम न्यायालय मेंप्रस्तुत किया गया। जहां उसे न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया गया। लेकिन आरोपित ट्रक चालक ने अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराई फलस्वरूप उसे न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया।
जांच की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दन्तेवाड़ा गौरव राय (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. के. बर्मन तथा उप पुलिस अधीक्षक यातायात नसर उल्लाह सिद्धिकी के मार्गदर्शन में सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र त्रिपाठी, प्रधान आरक्षक थान सिंह देशमुख, आरक्षक आदित्य कंदोई, हेमलाल रावते, वीरेंद्र कुमार वर्मा एवं यातायात की संयुक्त टीम के द्वारा की जा रही थी।
यातायात पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को वाहन चेकिंग के दौरान गायत्री चौक दंतेवाड़ा में ट्रक चालक जिसका ट्रक क्रमांक TS 29 TB 5679 प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बिना मूल दस्तावेज के वाहन चलाने पर पकड़ा गया था। जिसे सीजेएम न्यायालय दंतेवाड़ा प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन चलाने एवं मूल दस्तावेज पेश नहीं करने पर ट्रक चालक याकूब पासा (29) निवासी भद्राद्री तेलंगाना को ₹22100 के अर्थ दंड से दंडित किया गया ट्रक चालक ने अर्थ दंड की राशि जमा नहीं कराई इसलिए न्यायालय द्वारा 01 माह 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया l