नशामुक्ति अभियान: कोटपा एक्ट के तहत 20 के खिलाफ चालान, पशु क्रूरता पर 5 साल की सजा का प्रावधान

नशामुक्ति अभियान: कोटपा एक्ट के तहत 20 के खिलाफ चालान, 3300 रुपये की वसूली, पशु क्रूरता पर भी सख्ती

जगदलपुर में टास्क फोर्स द्वारा कोटपा एक्ट के तहत दुकानों में चालानी कार्रवाई और पशु क्रूरता के खिलाफ जनजागरूकता अभियान के दौरान अधिकारियों की टीम
जगदलपुर | कलेक्टर व एसपी के निर्देश पर टास्क फोर्स ने कोटपा एक्ट, नशामुक्ति और पशु क्रूरता के खिलाफ अभियान चलाया। दुकानों में जाँच कर 20 लोगों के खिलाफ चालान कर ₹3300 की वसूली की गई।
जगदलपुर, 24 जून 2026 — अंतर्राष्ट्रीय नशामुक्ति दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से एक बड़ा जनजागरूकता एवं कार्रवाई अभियान चलाया। कलेक्टर आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के निर्देश पर यह अभियान 22 से 26 जून 2026 तक जारी रहेगा।

इस दौरान कोटपा एक्ट, पशु क्रूरता और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और 20 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 3300 रुपये की राजस्व वसूली की गई।


👮 कार्रवाई का नेतृत्व और विभागीय सहयोग

अभियान का नेतृत्व अपर कलेक्टर सी.पी. बघेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती शुशन्ता लकड़ा ने किया।

इस संयुक्त अभियान में पुलिस, आबकारी, उद्योग, वन, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे। उन्होंने नशामुक्ति, कोटपा नियमों और पशु क्रूरता के प्रति लोगों को जागरूक किया।


⚖️ कोटपा एक्ट और धूम्रपान के खिलाफ चालानी कार्रवाई

कार्रवाई का प्रकारसंख्याराशि/प्रावधान
कोटपा अधिनियम (धारा 4) का उल्लंघन18 लोगों के खिलाफ चालान
सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान (धारा 6(ठ))2 लोगों के खिलाफ चालान
कुल चालान20₹3,300 राजस्व वसूल

🐔 पशु क्रूरता पर सख्ती: 5 साल की सजा और 5 हजार का जुर्माना

अभियान के दौरान आम नागरिकों को पशु क्रूरता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के बारे में भी जागरूक किया गया। विशेष रूप से बतख, मुर्गे और अन्य पक्षियों को उल्टा लटकाकर या बाँधकर क्रूरतापूर्वक ले जाने पर रोक लगाई गई है।

नया नियम: पशुओं/पक्षियों को टोकरी या झोले में रखकर ले जाना अनिवार्य है।
उल्लंघन पर: ₹5,000 जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान।


📢 जागरूकता का संदेश

इस अभियान के तहत न केवल कार्रवाई की गई, बल्कि नशामुक्ति, कोटपा नियमों और पशु कल्याण को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने दुकानों, सार्वजनिक स्थलों और मोहल्लों में जाकर लोगों को समझाइश दी।


🔥 हाइलाइट्स

  • 22 से 26 जून तक चल रहा है विशेष अभियान।

  • 20 लोगों के खिलाफ चालान, ₹3,300 की वसूली।

  • कोटपा एक्ट (धारा 4) के तहत 18, धूम्रपान (धारा 6(ठ)) के तहत 2 चालान।

  • पशु क्रूरता (धारा 325) पर ₹5,000 जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान।

  • 8 विभागों की संयुक्त टीम ने किया प्रचार-प्रसार।

basant dahiya

मेरा नाम बसंत दहिया है। मैं लगभग 20 वर्षों से प्रिंट मीडिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। इसी बीच मैंने बस्तर जिला व राजधानी रायपुर के प्रमुख समाचार पत्रों में अपनी सेवा देकर लोकहित एवं देशहित में कार्य किया है। वर्तमान की आवश्यकता के दृष्टिगत मैंने अपना स्वयं का न्यूज पोर्टल- समग्रविश्व अप्रेल 2024 से शुरू किया है जो जनहित एवं समाज कल्याण में सक्रिय है। इसमें आप सहयोगी बनें और मेरे न्यूज पोर्टल को सपोर्ट करें। "जय हिन्द, जय भारत"

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